The Film Facilitation Office (FFO) invites film producers and production companies from across the world to shoot their Feature Films, TV/Web shows and series & Reality TV/Web shows and series in India, a country with locations of untold beauty.
The Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, set up the FFO in the National Film Development Corporation (NFDC) with a view to promote and facilitate film shootings by foreign filmmakers in India. The services rendered by the FFO have now been extended to Indian filmmakers as well.
चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के विनियमन के संबंध में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) इस मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। सीबीएफसी के प्रमाणन पर, फिल्मों को भारत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।
इस बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष होता है जो मुंबई में मुख्यालय के साथ कार्य करता है। पैनल के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नामित और नियुक्त किया जाता है, जिन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लिया जाता है। सीबीएफसी के नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो बैंगलोर, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में कार्यरत हैं। फिल्मों की जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाहकार पैनल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
चलचित्र अधिनियम, 1952, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 और चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 (ख) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्मों को निम्नलिखित श्रेणियों में प्रमाणित किया जाता है:
सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा के साथ निगमित किया गया है।
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की वेबसाइट पर जाने के लिए